Last Updated: Saturday, December 1, 2012, 11:03
ज़ी न्यूज़ ब्यूरोनई दिल्ली : अगर आपके पास पहचान पत्र नहीं है तो आज से आप ट्रेन के स्लीपर क्लास में भी यात्रा नहीं कर सकते हैं। जी हां, रेलवे ने टिकटों के दुरुपयोग और कालाबाजारी को रोकने के प्रयासों के तहत आज से शयनयान श्रेणी के यात्रियों के लिए भी परिचय पत्र लेकर चलना अनिवार्य कर दिया है।
रेल मंत्रालय की घोषणा के अनुसार, पहले एसी डिब्बों में यात्रा करने वालों को परिचय पत्र लेकर चलना जरूरी था लेकिन अब स्लीपर श्रेणी के मुसाफिरों के लिए भी पहचान पत्र लेकर चलना अनिवार्य कर दिया गया है। यह इसलिए किया गया है कि सही यात्रियों की सीट पक्की हो जाए। रेलवे ने फरवरी में वातानुकूलित डिब्बों में यात्रा करने वालों के लिए पहचान पत्र रखना अनिवार्य कर दिया था। तत्काल टिकट या ई टिकट पर यात्रा करने वालों को भी यात्रा के दौरान परिचय पत्र रखना होता है।
एक दिसंबर से स्लीपर डिब्बे में अधिकारी द्वारा मांगने पर मूल परिचय पत्र नहीं दिखा पाने वाले यात्रियों को `बिना टिकट` माना जाएगा और उसके मुताबिक उनसे हर्जाना वसूला जाएगा। यह नियम किसी भी तरह से प्राप्त टिकट पर लागू होगा, चाहे काउंटर से ली गई हो या इंटरनेट से।
यात्री सफर के दौरान निम्न 10 तरह के पहचान पत्रों में से किसी एक को अपने साथ रख सकते हैं। इनमें मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट, पेन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, विद्यार्थियों के लिए मान्यता प्राप्त स्कूल-कॉलेज द्वारा तस्वीर के साथ जारी परिचय पत्र, आधार कार्ड, केंद्र-राज्य सरकार द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र, राष्ट्रीयकृत बैंक की तस्वीर समेत पासबुक और बैंकों द्वारा लेमिनेटिड तस्वीर के साथ क्रेडिट कार्ड हैं।
First Published: Saturday, December 1, 2012, 09:07