Last Updated: Wednesday, August 31, 2011, 06:28
चंडीगढ़ : अमरनाथ यात्रा को लेकर विवादास्पद बयान पर स्वामी अग्निवेश को कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली. हरियाणा के हांसी में दर्ज एफआईआर खारिज करने की स्वामी अग्निवेश की मांग को न केवल पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने मंगलवार को रद्द कर दिया, बल्कि कहा कि पहली नजर में देखने पर यह मामला धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का लग रहा है.
जस्टिस एलएन मित्तल ने फैसले में कहा कि एफआईआर खारिज करने की मांग को स्वीकार नहीं किया जा सकता. अमरनाथ यात्रा करने वालों के लिए यह भड़काने वाला बयान है. अग्निवेश की तरफ से वकील आरएस बैंस ने कहा कि ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है, जिससे साबित होता है कि उन्होंने यह बात कही.
स्वामी अग्निवेश के खिलाफ प्रवीण कुमार तायल की शिकायत पर हांसी पुलिस स्टेशन में 26 मई 2011 को आईपीसी की धारा 295 व 295 ए के तहत केस दर्ज किया गया है. शिकायतकर्ता प्रवीण कुमार तायल ने शिकायत में कहा कि 18 मई को हुर्रियत कांफ्रेंस के अध्यक्ष सैय्यद अली शाह गिलानी के साथ बैठक के दौरान स्वामी अग्निवेश ने अमरनाथ यात्रा को धर्म के नाम पर धोखा कहा.
First Published: Wednesday, August 31, 2011, 11:58