हाईकोर्ट ने लिट्टे पर केंद्र का प्रतिबंध बरकरार रखा

हाईकोर्ट ने लिट्टे पर केंद्र का प्रतिबंध बरकरार रखा

चेन्नई : मद्रास उच्च न्यायालय ने सोमवार को केंद्र द्वारा 2010 में लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम (लिट्टे) पर लगाए गए प्रतिबंध को बरकरार रखा।

गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) न्यायाधिकरण के 12 नवंबर 2010 के फैसले को चुनौती देते हुए एमडीएमके संस्थापक नेता वाइको और प्रिजनर्स राइट्स फोरम की याचिका न्यायमूर्ति एलिपे धर्म राव और एम वेणुगोपाल की खंडपीठ ने खारिज की। लिट्टे पर 14 मई, 2010 को प्रतिबंध के लिए गृह मंत्रालय की अधिसूचना की न्यायाधिकरण ने पुष्टि की थी।

याचिका खारिज करते हुए न्यायालय ने कहा कि याचिकाकर्ता को अधिसूचना को चुनौती देने का कोई हक नहीं है क्योंकि वे न तो लिट्टे के पदाधिकारी हैं और न ही सदस्य। पीठ ने कहा, इसलिए यह बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि वे पीड़ित व्यक्ति हैं। (एजेंसी)

First Published: Monday, July 1, 2013, 17:23

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