Last Updated: Monday, September 3, 2012, 15:13
नई दिल्ली : सदियों से देश पर कलंक बनी हाथ से मैला ढोने की कुप्रथा को जड़ से मिटाने के लिए लोकसभा में सोमवार को एक महत्वपूर्ण विधेयक पेश किया गया। इस विधेयक के प्रावधानों का उल्लंघन संज्ञेय अपराध तथा गैर जमानती होगा।
कोल ब्लाक आवंटन मुद्दे को लेकर भाजपा सदस्यों के भारी हंगामे के बीच सामाजिक न्याय एवं आधिकारिता मंत्री मुकुल वासनिक ने ‘हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास विधेयक 2012’ को पेश किया। विधेयक के कारणों और उद्देश्यों में कहा गया है कि हाथ से मैला उठाने की अमानवीय पद्धति का शमन करने के लिए पूर्व में किए गए योजनाबद्ध प्रयासों के बावजूद यह पद्धति अभी भी देश के विभिन्न भागों में जारी है।
इसमें आगे कहा गया है कि मौजूदा विधियां अस्वच्छ शौचालयों और हाथ से मैला उठाने की दोहरी बुराइयों का शमन करने में पर्याप्त साबित नहीं हुई हैं। ये बुराइयां संविधान प्रदत्त गरिमा से रहने के अधिकार के विपरीत हैं। विधेयक आगे कहता है कि इन बुराइयों की वजह से इस काम में लगे कर्मियों के लिए भी यह एक गंभीर स्वास्थ्य संकट और उनकी सेहत के लिए बड़ी समस्या है। (एजेंसी)
First Published: Monday, September 3, 2012, 15:13