Last Updated: Friday, May 17, 2013, 14:04

नई दिल्ली : दिल्ली पुलिस की ओर से राष्ट्रीय राजधानी में आतंकी हमलों को अंजाम देने की कथित साजिश रचने के आरोप में गिरफ्तार किए गए संदिग्ध हिजबुल आतंकी लियाकत शाह को शुक्रवार को यहां एनआईए की विशेष अदालत ने जमानत प्रदान कर दी।
जिला न्यायाधीश आई एस मेहता ने 20 हजार रुपये के निजी मुचलके तथा इतनी ही राशि की जमानत देने पर लियाकत को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए। अदालत ने लियाकत को जमानत प्रदान करते हुए कई शर्तें लगाई हैं और उन्हें अदालत की पूर्वानुमति के बिना देश छोड़ कर नहीं जाने का निर्देश दिया है।
45 वर्षीय लियाकत को उनके परिवार के साथ 20 मार्च को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में भारत-नेपाल सीमा पार करते समय गिरफ्तार किया गया था। लियाकत का कहना था कि वह जम्मू-कश्मीर सरकार की पुनर्वास नीति के तहत आत्मसमर्पण करने के लिए आया था। सीमा पार करने के तुरंत बाद उसे गिरफ्तार करने वाली दिल्ली पुलिस ने आरोप लगाया था कि लियाकत राष्ट्रीय राजधानी में होली से पूर्व आतंकवादी हमले करने की साजिश में शामिल था।
दिल्ली और जम्मू कश्मीर पुलिस की ओर से लियाकत की गिरफ्तारी को लेकर विरोधाभासी बयान आने के बाद गृह मंत्रालय ने 28 मार्च को एक अधिसूचना जारी कर यह मामला एनआईए को सौंप दिया था। (एजेंसी)
First Published: Friday, May 17, 2013, 11:39