Last Updated: Sunday, November 27, 2011, 07:14
नई दिल्ली : दिल्ली की एक अदालत ने कथित तौर पर शहर में हमला करने की साजिश रचने के आरोप में गिरफ्तार किए गए पाकिस्तान में प्रशिक्षित एक संदिग्ध आतंकवादी को निर्दोष करार दिया।
अदालत ने पुलिस की जांच में गड़बड़ी पाई और उस खुफिया सूचना पर संदेह जताया, जिसके आधार पर उसे गिरफ्तार किया गया था। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पवन कुमार जैन ने ‘हरकत उल जिहाद अल इस्लामी’ (हूजी) के संदिग्ध आतंकवादी अब्दुर रहमान को विस्फोटक रखने के आरोप से बरी करते हुए कहा कि उनका मानना है कि अभियोजन पक्ष आरोपी को दोषी साबित करने में नाकाम रहा है।
गौरतलब है कि रहमान पर विस्फोटक सामग्री अधिनियम के तहत आरोप लगाए गए थे। इससे पहले जनवरी में उसे एक अन्य अदालत ने आतंकवाद रोधी कानून, गैर कानूनी गतिविधि निवारण अधिनियम और देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने के तहत लगाए गए विभिन्न आरोपों से बरी कर दिया था।
दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा ने पाकिस्तान में प्रशिक्षित एक आतंकवादी के आतंकवादी हमला करने के लिए यहां आने की गुप्त सूचना मिलने पर रहमान को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से 21 मई 2008 को गिरफ्तार कर लिया था। वह कुछ ही मिनट पहले हावड़ा से यहां पहुंचा था।
(एजेंसी)
First Published: Sunday, November 27, 2011, 12:45