हैदराबाद ब्लॉस्ट: भटकल, अन्य 9 के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी| Hyd blasts

हैदराबाद ब्लॉस्ट: भटकल, अन्य 9 के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी

हैदराबाद ब्लॉस्ट: भटकल, अन्य 9 के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारीनई दिल्ली : दिल्ली की एक अदालत ने 21 फरवरी को हैदराबाद में हुए दोहरे बम विस्फोट की घटना के सिलसिले में इंडियन मुजाहिदीन (आईएम) के संस्थापक रियाज भटकल और उसके नौ अन्य कार्यकर्ताओं के खिलाफ मंगलवार को गैर जमानती वारंट जारी किया।

जिला न्यायाधीश आई एस मेहता ने चैम्बर में सुनवाई के दौरान पाकिस्तान के रियाज भटकल, इकबाल भटकल, मोहसिम चौधरी, आमिर रजा खान, डॉ. शहनवाज आलम, असादुल्लाह अखतर, अरीज खान, मोहम्मद खालिद, मिर्जा शादाब बेग, मोहम्मद साजिद के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किये। ये सभी इंडियन मुजाहिदीन के कार्यकर्ता हैं।

सुनवाई के दौरान दो कथित आईएम कार्यकर्ताओं-सैयद मकबूल और इमरान खान विशेष राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) अदालत में पेश किए गए। अदालत ने उन्हें 13 मार्च तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इन दोनों को पांच दिन की राष्ट्रीय जांच एजेन्सी की हिरासत खत्म होने पर अदालत में पेश किया गया था।

अदालत के सूत्रों ने बताया कि राष्ट्रीय जांच एजेन्सी ने अदालत से कहा कि मकबूल और इमरान को हैदराबाद ले जाया गया था और उन्होंने बम विस्फोटों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों का खुलासा किया है।

सूत्रों के अनुसार जांच एजेन्सी ने न्यायाधीश से कहा कि हैदराबाद धमाकों की साजिश आईएम मोड्यूल्स ने रची थी। जांच एजेंसी ने इंडियन मुजाहिदीन के कथित कार्यकर्ता ओवैद उर रहमान के खिलाफ पेशी वारंट जारी करने का भी एक आवेदन दिया।

ओबैद इस समय बेंगलूर जेल में है। अदालत ने एनआईए का यह अनुरोध स्वीकार कर लिया और कहा, ‘बेंगलूर केंद्रीय जेल के अधीक्षक के माध्यम से आरोपी ओबैद उर रहमान के लिए 13 मार्च के लिए पेशी वारंट जारी किया जाए।’

एनआईए के अनुसार रियाज भटकल के कथित निर्देश पर हैदराबाद में बम विस्फोट हुए। अदालत के आदेश पर 28 फरवरी को मकबूल और इमरान को राष्ट्रीय जांच एजेन्सी के हवाले कर दिया गया था ताकि हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की जा सके।

इससे पहले, एनआईए ने आरोप लगाया था कि इन दोनों ने पिछले साल जुलाई में हैदराबाद के दिलसुखनगर इलाके का मुआयना किया था जहां इस साल फरवरी में धमाके हुए। दिल्ली पुलिस ने इन दोनों को अगस्त, 2012 के पुणे विस्फोट कांड में गिरफ्तार किया था। दोनों तिहाड़ जेल में थे।

हैदराबाद के दिलसुखनगर इलाके में 21 फरवरी को कोणार्क और वेंकटदिरि सिनेमाघरों के समीप देशी बमों से धमाके हुए थे जिनमें 16 लोगों की जान चली गयी थी।

एनआईए ने कहा था कि उन्हें मकबूल और इमरान की हिरासत चाहिए ताकि वह उन्हें हैदराबाद ले जा सके और विस्फोटों के बारे में और सुराग हासिल करने के लिए उनसे पूछताछ की जा सके क्योंकि मौजूदा जांच से पता चलता है कि इन धमाकों के पीछे आईएम मोड्यूल का हाथ है।

जांच एजेन्सी ने कहा था कि इन दोनों से पूछताछ से ही भटकल की असल योजना का पर्दाफाश करने में मदद मिलेगी। (एजेंसी)

First Published: Tuesday, March 5, 2013, 18:43

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