10 रुपए की रिश्वत, 12 साल बाद सजा

10 रुपए की रिश्वत, 12 साल बाद सजा

मेरठ : 12 साल पहले नो एंट्री में ट्रक चालक से 10 रुपए रिश्वत लेने के आरोपी होमगार्ड को यहां की एक अदालत ने एक वर्ष के कारावास और तीन हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। शनिवार को विशेष न्यायालय (भ्रष्टाचार निवारण) नीरज कुमार संगल द्वारा सजा सुनाई गई। इससे पहले अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद होमगार्ड ओमकार सिंह को रिश्वत लेने का दोषी पाया और एक साल के कारावास और तीन हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई ।

बता दें कि एक अक्टूबर 2000 को मेरठ के तत्कालीन जिलाधिकारी अवनीश अवस्थी ने भ्रमण के दौरान शहर के रेलवे रोड चौराहा पर होमगार्ड ओमकार सिंह को एक ट्रक चालक से 10 रुपए रिश्वत लेते पकड़ा था। इस मामले की रिपोर्ट रेलवे रोड थाने पर नगर मजिस्ट्रेट सतीश कुमार द्वारा दर्ज कराई गई जो कि जिलाधिकारी के साथ मौके पर थे। इस रिपोर्ट के बाद होमगार्ड को बर्खास्त कर दिया गया और जांच तत्कालीन एएसपी नवनीत सिकेरा द्वारा की गई थी। (एजेंसी)

First Published: Sunday, August 26, 2012, 13:05

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