Last Updated: Wednesday, October 5, 2011, 05:51
अहमदाबाद: गुजरात के निलंबित आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट की जमानत पर बुधवार को सुनवाई हुई. जमानत पर सुनवाई 7 अक्टूबर को भी जारी रहेगी.
यानी संजीव भट्ट को 7 अक्टूबर तक जेल में ही रहना होगा. बुधवार को जमानत से पहले की सुनवाई में कोर्ट ने गुजरात पुलिस की रिमांड पर दाखिल याचिका खारिज कर दी. अब 7 अक्टूबर को संजीव भट्ट की जमानत पर फैसला होगा.
संजीव भट्ट को 30 सितंबर को गुजरात की घाटलोडिया पुलिस ने गिरफ्तार किया था. पुलिस ने भट्ट को सरकारी कर्मचारी को धमकाने, गलत सबूत पेश करने तथा अवैध रूप से उन्हें कैद में रखने के (भारतीय दंड संहिता की धारा 341, 342 व 195) आरोपों के तहत गिरफ्तार किया था.
पुलिस कर्मचारी के.डी.पंत ने भट्ट पर आरोप लगाया था कि भट्ट ने उन्हें धमकी देते हुए गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से मुख्यमंत्री निवास पर 27 फरवरी 2002 को बुलाई गई बैठक में उपस्थिति को लेकर जबरन शपथपत्र तैयार करवाया था.
First Published: Wednesday, October 5, 2011, 15:08