Last Updated: Monday, April 2, 2012, 15:04
कोलकाता : कलकत्ता हाईकोर्ट ने एएमआरआई अस्पताल के निदेशकों मनीष गोयनका और रवि तोदी को सोमवार को जमानत दे दी। गोयनका और तोदी को न्यायमूर्ति आशिम कुमार राय और असीम कुमार रे की खंडपीठ ने जमानत दी। दोनों गत नौ दिसंबर को अस्पताल में लगी आग के मामले में 116 दिनों से हिरासत में थे। अस्पताल में आग लगने से 90 लोगों की मौत हो गई थी। मारे गए लोगों में अधिकतर मरीज थे। दोनों के वकीलों ने कहा कि मामले में जांच पूरी हो गई है तथा पुलिस ने आरोपत्र दाखिल कर दिये हैं और मामले की सुनवायी लंबित रहने के मद्देनजर उन्हें जमानत दी जानी चाहिए।
मामले के 16 आरोपियों में 12 अस्पताल के निदेशक और बाकी अस्पताल के वरिष्ठ अधिकारी थे। सभी पर गैर इरादतन हत्या के आरोप लगाये गए थे। एक निचली अदालत ने अस्पताल के प्रबंध निदेशक एवं लाइसेंस धारक डा. मोनी चेतरी के साथ ही डा. प्रणव दासगुप्ता और वरिष्ठ उपाध्यक्ष सत्यव्रत उपाध्याय को जमानत दे दी। हाईकोर्ट ने गत 28 मार्च को आरएस गोयनका और प्रशांत गोयनका के साथ ही निदेशक आरएस अग्रवाल को जमानत दे दी थी। तीन बोर्ड सदस्य आदित्य अग्रवाल, प्रीति सुरेखा और राहुल तोदी फरार हैं।
(एजेंसी)
First Published: Monday, April 2, 2012, 20:34