Last Updated: Thursday, May 17, 2012, 12:51
गुड़गांव : स्थानीय अदालत ने बीएमडब्ल्यू हिट-एंड-रन मामले में मुख्य अरोपी सूरज सेहरावत की शिनाख्त के लिए परेड कराए जाने की पुलिस की याचिका गुरुवार को खारिज कर दी, जिसमें पांच मई को एक गर्भवती महिला सहित दो लोगों की मौत हो गई थी। सेहरावत (21) ने घटनावाले दिन ही अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया था, जिसके बाद मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी जसबीर सिंह की अदालत ने 50,000 के मुचलके पर उसे रिहा कर दिया था।
बचाव पक्ष ने यह कहते हुए पुलिस की याचिका का विरोध किया था कि सेहरावत के चित्र मीडिया में प्रकाशित व प्रसारित किए जा चुके हैं। ऐसे में शिनाख्त परेड की कोई आवश्यकता नहीं है। अदालत ने पुलिस को इसकी अनुमति दे दी कि वह आरोपी के रक्त के नमूने लेकर उसे बीएमडब्ल्यू की खिड़की पर मिले रक्त के नमूने से मिला सके। अदालत ने पुलिस से यह भी कहा कि वह मामले में सख्ती बरते, ताकि जांच रिपोर्ट मीडिया की सुर्खियों का हिस्सा न बन जाए।
अभियोजन पक्ष ने इस आधार पर आरोपी की शिनाख्त परेड कराए जाने का अनुरोध किया था कि मौके पर दो कैब चालक मौजूद थे और बीएमडल्ब्यू के चालक को घटना के बाद भागते हुए देखा गया।
(एजेंसी)
First Published: Thursday, May 17, 2012, 18:21