Last Updated: Friday, February 22, 2013, 17:28
मुंबई : कुछ चिकित्सकों ने बंबई उच्च न्यायालय में याचिकाएं दायर कर महाराष्ट्र मेडिकल काउन्सिल के उस फैसले को चुनौती दी है जिसमें उसने उनका पंजीकरण करने से इस आधार पर इंकार कर दिया कि उनकी डिग्री मेडिकल काउन्सिल ऑफ इंडिया (एमसीआई) से मान्यता प्राप्त नहीं है।
न्यायमूर्ति एस.एफ. वजीफदार और न्यायमूर्ति मृदुला भाटकर की पीठ ने कल इन याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कहा कि यह परेशान करने वाली बात है कि सरकार द्वारा संचालित कॉलेज मेडिकल स्ट्रीम में गैर मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम संचालित कर रहे हैं जो कई चिकित्सकों को गैर मान्यता प्राप्त डिग्रियां देते हैं। मुद्दे को गंभीर बताते हुए पीठ ने अटॉर्नी जनरल गुलाम वाहनवती और अतिरिक्त सॉलिसीटर जनरल डेरियस खंबाटा को इस मामले में सहायता करने का अनुरोध किया है।
न्यायमूर्ति वजीफदार ने कहा, ‘हम कोई ऐसा आदेश नहीं सुनाना चाहते जिसके गंभीर परिणाम होंगे। यह जानना परेशान करने वाली बात है कि राज्य सरकार ऐसा कर रही है। कैसे वह उन पाठ्यक्रमों को चला सकती है जिन्हें मान्यता प्राप्त नहीं है। इसके कारण अनेक छात्रों को कष्ट भुगतना पड़ेगा।’ इन याचिकाओं में से एक डॉ. मनोज कशीद ने दायर की थी। (एजेंसी)
First Published: Friday, February 22, 2013, 17:28