Last Updated: Tuesday, July 31, 2012, 00:00
गाजियाबाद : राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) घोटाले के आरोपी आईएएस अधिकारी प्रदीप शुक्ला की जमानत अर्जी सीबीआई के विशेष न्यायाधीश डा. एके सिंह ने खारिज कर दी। अदालत ने इस घोटले को बेहद गंभीर बताते हुये सख्त टिप्पणी की और कहा कि इस अतिमहत्वकांक्षी योजना को हानि पहुंचाई गई। अत: अभियुक्त जमानत देने योग्य नहीं है।
बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने शुक्ला की जमानत याचिका अदालत में दाखिल की थी। जिसमें शुक्ला को गंभीर बीमारियों से ग्रस्त होने की दलील देते हुये अदालत से जमानत देने की अपील की थी, जिसका सीबीआई के वरिष्ठ लोक अभियोजक ने विरोध किया था। अदालत ने शनिवार को फैसला सुरक्षित रख लिया था।
आज दोपहर बाद अदालत ने अपने फैसले में कहा कि एनआरएचएम भारत सरकार की अतिमहत्वकांक्षी योजना थी जिसके अंतर्गत हजारों करोड़ रूपये का कोष राज्य सरकार को भारत सरकार ने अपने निरीक्षण व नियंत्रण में योजना को क्रियांवित करने के लिये दिया था । इसमें जननी सुरक्षा योजना बाल मृत्यु दर रोकथाम छोटे अस्पतालों के उच्चीकरण का कार्य शामिल था। (एजेंसी)
First Published: Tuesday, July 31, 2012, 00:00