अग्निवेश की जमानत याचिका खारिज - Zee News हिंदी

अग्निवेश की जमानत याचिका खारिज

हिसार (हरियाणा): टीम अन्‍ना के पूर्व सदस्‍य स्‍वामी अग्निवेश को अदालत से झटका लगा है. शुक्रवार को एडीशनल डिस्ट्रिक्‍ट व सेशन जज प्रदीप कुमार ने अग्निवेश की अग्रिम जमानत की अर्जी खारिज कर दी.

स्वामी अग्निवेश के खिलाफ प्रवीण कुमार तायल की शिकायत पर हांसी पुलिस स्टेशन में 26 मई 2011 को आईपीसी की धारा 295 व 295ए के तहत केस दर्ज किया गया है. शिकायत में कहा गया कि 18 मई को हुर्रियत कांफ्रेंस के अध्यक्ष सैय्यद अली शाह गिलानी के साथ बैठक के दौरान स्वामी अग्निवेश ने अमरनाथ यात्रा को धर्म के नाम पर धोखा कहा.

कहा गया कि ग्लोबल वार्मिग के चलते शिवलिंग के पिघलने के बाद आर्टिफिशयल शिवलिंग की स्थापना करना दुर्भाग्यपूर्ण है. मामले को लेकर हांसी की अदालत ने डीएसपी को निर्देश दिए है कि वे 19 सितंबर तक स्वामी अग्निवेश को गिरफ्तार कर अदालत में पेश करें. इससे बचने के लिए उन्‍होंने अग्रिम जमानत अर्जी दायर की थी, जो खारिज हो गई.

स्‍वामी हांसी में दर्ज एफआईआर खारिज करने की मांग करते हुए भी याचिका दायर कर चुके हैं, लेकिन पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने न केवल उनकी अर्जी खारिज कर दी, बल्कि यह भी कहा कि पहली नजर में देखने पर यह मामला धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का लग रहा है.
कोर्ट ने कहा कि यदि एफआईआर खारिज कर दी जाती है तो यह जांच के दौरान एकत्र किए गए तथ्यों की अनदेखी होगी. ऐसे में कोई राहत नहीं दी जा सकती.

First Published: Friday, September 16, 2011, 21:44

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