Last Updated: Friday, December 14, 2012, 21:27
मदुरै : मद्रास उच्च न्यायालय ने केंद्रीय मंत्री एम के अलागिरि के बेटे दुरै दयानिधि के खिलाफ जारी गैर जमानती गिरफ्तारी वारंट को निरस्त कर दिया और करोड़ों रुपये के अवैध ग्रेनाइट खनन घोटाले में उन्हें अग्रिम जमानत दे दी।
राहत देते हुए अदालत की मदुरै पीठ के न्यायाधीश न्यायमूर्ति सी टी सेल्वम ने दयानिधि को अपना पासपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया। साथ ही उन्हें अगले आदेश तक प्रतिदिन मेलूर थाने में हाजिर होने को कहा।
दयानिधि के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने का आदेश मदुरै जिले के मेलूर के न्यायिक मजिस्ट्रेट वी जयकुमार ने दिया था। तब से पुलिस दल दयानिधि की तलाश कर रहा था।
दयानिधि और नौ अन्य पर आरोप है कि उनके स्वामित्व वाले फर्म ने बिना अनुमति के बालू और ग्रेनाइट का खनन किया। (एजेंसी)
First Published: Friday, December 14, 2012, 21:27