Last Updated: Tuesday, September 3, 2013, 19:09
चंडीगढ़ : कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी को एक अधिवक्ता की याचिका पर यहां की एक अदालत ने मंगलवार को सम्मन जारी किया। अधिवक्ता ने तकरीबन दो साल पहले एक चुनावी रैली में उत्तर प्रदेश और बिहार के निवासियों के बारे में की गई कथित ‘मानहानिकारक, अपमानजनक’ टिप्पणी पर अपनी याचिका में आपत्ति जताई है।
भारतीय युवा कांग्रेस के अध्यक्ष के तौर पर राहुल ने 14 नवंबर 2011 को फूलपुर से उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी के चुनाव प्रचार अभियान की शुरूआत करते हुए कथित तौर पर कहा था, ‘कब तक आप जाएंगे और पंजाब और दिल्ली में मजदूरी करते रहेंगे। कब तक आप महाराष्ट्र में (काम के लिए) भीख मांगते रहेंगे।’
याचिकाकर्ता ने कहा, ‘(शिवमूर्ति यादव बनाम राहुल गांधी मामले में) प्रतिवादी का उपरोक्त बयान साफ तौर पर मानहानिकारक, अपमानजनक बयान है जिसने याचिकाकर्ता और वैसी ही स्थिति वाले लोगों की छवि, प्रतिष्ठा और सम्मान को अपूर्णीय क्षति पहुंचाई है।’
न्यायिक मजिस्ट्रेट जसविंदर सिंह ने 19 सितंबर के लिए ‘राहुल गांधी, महासचिव, एसआईसीसी सी बाई ओ अध्यक्ष, एआईसीसी, 10 जनपथ, नयी दिल्ली’’ के लिए दस्ती ‘सम्मन’ जारी किया। (एजेंसी)
First Published: Tuesday, September 3, 2013, 19:09