Last Updated: Thursday, September 27, 2012, 11:21

ज़ी न्यूज ब्यूरो
नई दिल्ली : सोहराबुद्दीन एनकाउंटर केस में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को गुजरात के पूर्व मंत्री अमित शाह की जमानत को बरकरार रखा है। कोर्ट ने सोहराबुद्दीन शेख मुठभेड़ मामले में गुजरात के पूर्व मंत्री अमित शाह की जमानत रद्द करने के लिए सीबीआई का आग्रह खारिज किया।
कोर्ट ने कहा है कि अमित शाह के गुजरात जाने पर रोक नहीं है। साथ ही, शीर्ष कोर्ट ने यह कहा है कि यह केस दूसरे राज्य में ट्रांसफर होगा। यह केस अब मुंबई में ट्रांसफर होगा। कोर्ट ने मामले की सुनवाई गुजरात की अदालत से मुंबई स्थानांतरित करने का आदेश दिया है।
दूसरे राज्य में केस ट्रांसफर होने से सीबीआई को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। इस केस में सीबीआई ने अमित शाह की भूमिका को साबित करने की बहुत कोशिश की, लेकिन एजेंसी की इस दलीलों पर कोर्ट सहमत नहीं हुआ।
इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट ने सोहराबुद्दीन मुठभेड़ मामले में गुजरात के पूर्व मंत्री अमित शाह की जमानत खारिज करने और गुजरात जाने को लेकर सीबीआई की याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। सीबीआई ने पूर्व में हुई सुनवाई के दौरान सोहराबुद्धीन मुठभेड़ केस की सुनवाई गुजरात से बाहर किए जाने पर जोर दिया। सीबीआई ने यह भी दलील दी कि यदि शाह को गुजरात जाने की इजाजत दी गई तो जांच प्रभावित होगा।
गौर हो कि सीबीआई पहले भी कहती रही है कि सोहराबुद्दीन केस की सुनवाई गुजरात से बाहर होनी चाहिए। गौर हो कि एक याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि तुलसी प्रजापति फर्जी मुठभेड़ मामले में सीबीआई के आरोपपत्र में यह बात सामने आई है कि वर्ष 2005 में सोहराबुद्दीन शेख और उसकी पत्नी की हत्या के बाद पुलिस ने उच्चस्तरीय लीपापोती की। इस आरोप पत्र में गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट के पूर्व गृह मंत्री अमित शाह और कई वरिष्ठ पुलिसकर्मियों के नाम शामिल हैं। सीबीआई ने इन पर आपराधिक साजिश रचने और सबूत मिटाने का आरोप लगाया है।
First Published: Thursday, September 27, 2012, 10:53