अरुणा की जमानत याचिका पर पुलिस को नोटिस

अरुणा की जमानत याचिका पर पुलिस को नोटिस

नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने पूर्व विमान परिचारिका गीतिका शर्मा आत्महत्या मामले में आरोपी अरुणा चड्ढा की जमानत याचिका पर शुक्रवार को पुलिस को नोटिस भेजा। न्यायमूर्ति प्रतिभा रानी ने दिल्ली पुलिस से तीन दिसम्बर तक जवाब दाखिल करने के लिए कहा।

उल्लेखनीय है कि गीतिका (23 वर्ष) का शव चार-पांच अगस्त को अशोक विहार स्थित घर में फंदे से लटका मिला था। उसने अपने सुसाइड नोट में गोपाल गोयल कांडा एवं उसकी कम्पनी में काम करने वाली एक अन्य कर्मचारी अरुणा चड्ढा को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया था। इसके बाद कांडा को गृह राज्य मंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ा था।

गीतिका को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपी कांडा को 18 अगस्त को गिरफ्तार किया गया था।

पुलिस ने इसी मामले में अरुणा को आठ अगस्त को गिरफ्तार किया था और निचली अदालत ने 15 अक्टूबर को उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी। (एजेंसी)

First Published: Friday, November 30, 2012, 17:26

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