Last Updated: Wednesday, March 7, 2012, 08:44
बेंगलुरु : प्रदेश भाजपा के प्रभावशाली नेता बी.एस. येदियुरप्पा को बड़ी राहत प्रदान करते हुए कर्नाटक हाईकोर्ट ने अवैध खनन के एक मामले में उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को खारिज कर दिया। यह मामला लोकायुक्त की रिपोर्ट के आधार पर था जिसके चलते येदियुरप्पा को मुख्यमंत्री पद की कुर्सी छोड़नी पड़ी थी।
न्यायमूर्ति भक्तवत्सल और न्यायमूर्ति गोविन्दराजू की खंडपीठ ने येदियुरप्पा की याचिका स्वीकार करते हुए आदेश पारित किया। पूर्व मुख्यमंत्री ने अपनी याचिका में लोकायुक्त पुलिस की प्राथमिकी और राज्यपाल हंसराज भारद्वाज की उस कार्रवाई को चुनौती दी थी, जिसमें उन्होंने अगस्त में लोकायुक्त को उनके (येदियुरप्पा के) खिलाफ आपराधिक कार्यवाही शुरू करने के निर्देश दिए थे।
अदालत ने येदियुरप्पा के इस तर्क को माना कि उन्हें स्पष्टीकरण का अवसर दिए बिना उनके खिलाफ कार्यवाही की गई। फैसला येदियुरप्पा का हौसला बढ़ाने वाला है। अवैध खनन में 27 जुलाई को तत्कालीन लोकायुक्त संतोष हेगड़े की रिपोर्ट में अपना नाम आने पर येदियुरप्पा को मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ा था।
(एजेंसी)
First Published: Wednesday, March 7, 2012, 14:15