Last Updated: Monday, December 10, 2012, 18:05

बैंगलुरु : सीबीआई की अदालत ने पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा, उनके दो बेटों और दामाद के अलावा नौ अन्य को अवैध खनन रिश्वत मामले में जमानत दे दी ।
सीबीआई के न्यायाधीश एम. सी. बिरादर ने कुछ शर्तों के साथ आरोपियों को निर्देश दिया कि प्रत्येक दो-दो लाख रुपये का निजी मुचलका और इतने ही राशि की जमानत भरें ।
अदालत ने आरोपियों से कहा कि सुनवाई की प्रत्येक तारीख को उसके समक्ष उपस्थित हों, अपने पासपोर्ट जमा कराएं और बिना अनुमति के देश नहीं छोड़ें ।
मामले की अगली सुनवाई 29 जनवरी को तय की गयी है।
येदियुरप्पा, उनके बेटे और सांसद बी. वाई. राघवेन्द्र एवं बी. वाई. विजयेन्द्र, दामाद आर. एन. सोहन कुमार और शेट्टी अदालत में उपस्थित थे । अदालत ने 16 नवम्बर को इन्हें उपस्थित होने के लिए सम्मन जारी किया था ।
अदालत ने यह भी कहा कि मामले में जांच खत्म हो चुकी है ।
इससे पहले अदालत विशेष लोक अभियोजक के तर्क से सहमत थी कि राज्य का हित महत्वपूर्ण है और अगर जमानत दी जाती है तो आरोपियों पर उपयुक्त शर्तें लगाना आवश्यक है । (एजेंसी)
First Published: Monday, December 10, 2012, 18:05