Last Updated: Monday, October 17, 2011, 03:51
जी न्यूज ब्यूरोअहमदाबाद: गुजरात के निलंबित आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट को सोमवार को जमानत मिल गई। सत्र न्यायाधीश वी के व्यास ने इस शर्त पर जमानत दी कि भट्ट जांच में सहयोग करेंगे और जब बुलाया जाए तो अदालत में मौजूद होंगे।
गौरतलब है कि गुजरात सरकार की तरफ से निलंबित संजीव भट्ट की जमानत का विरोध किया जा रहा है। राज्य सरकार का तर्क है कि भट्ट आपराधिक साजिश में शामिल रहे हैं और वह जमानत का गलत इस्तेमाल कर सकते हैं।
गुजरात दंगों को लेकर मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले आईपीएस अफसर संजीव भट्ट पर एक कॉन्सटेबल को गैर-कानूनी ढंग से कब्जे में रखने और जबरन झूठा बयान दिलवाने के आरोप है।
अदालत से सोमवार को जमानत मिलने के कुछ ही घंटे बाद गुजरात के निलंबित आईपीएस अफसर संजीव भट्ट जेल से रिहा होकर अपने घर पहुंचे। जेल से रिहा होने के बाद संजीव भट्ट ने कहा है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी लड़ाई जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर उन्होंने कभी भी समझौता नहीं किया है।
यह फैसला संजीव भट्ट के लिए काफी अहम और गुजरात सरकार के लिए बड़ा झटका है। संजीव भट्ट पिछले 30 सितंबर से जेल में बंद थे।
First Published: Tuesday, October 18, 2011, 09:09