आतंकी राजोआणा को 10 साल कैद की सजा

आतंकी राजोआणा को 10 साल कैद की सजा

पटियाला : आतंकवादी बलवंत सिंह राजोआणा को विस्फोटक अधिनियम के एक मामले में यहां की एक अदालत ने आज 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश संजीव बेरी ने उसे 1995 में राजपुरा में विस्फोटक अधिनयिम के तहत दर्ज मामले में यह सजा सुनाई ।

अदालत ने उसके खिलाफ शस्त्र अधिनियम के तहत दर्ज एक अन्य मामले में अगली सुनवाई के लिए 16 फरवरी की तारीख निर्धारित की है। पंजाब पुलिस ने 1995 में राजोआणा को पटियाला जिले के राजपुरा में करीब 80 किलोग्राम आरडीएक्स के साथ गिरफ्तार किया था। इसके बाद उसके खिलाफ मामला दर्ज किया गया । वह यहां की अत्यधिक कड़ी सुरक्षा वाली जेल में बंद है।

पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या के मामले में राजोआणा को मौत की सजा सुनाई गई थी । उसे पिछले साल 31 मार्च को फांसी दी जानी थी, लेकिन 28 मार्च को गृह मंत्रालय ने शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की ओर से दायर की गई दया याचिका के बाद उसकी फांसी को स्थगित कर दिया था। (एजेंसी)

First Published: Wednesday, February 6, 2013, 22:32

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