Last Updated: Monday, March 12, 2012, 15:54
मुंबई : बंबई हाईकोर्ट ने आदर्श हाउसिंग सोसायटी घोटाले में साक्ष्य होने के बावजूद किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने पर सीबीआई को फटकार लगाते हुए सोमवार को उसे बिना किसी डर या पक्षपात के कार्रवाई करने का निर्देश दिया।
न्यायमूर्ति पीबी मजूमदार और न्यायमूर्ति आरडी धानुका की खंडपीठ ने कहा कि आपने (सीबीआई ने) अभी तक किसी आरोपी को गिरफ्तार क्यों नहीं किया? क्या आप संकोच कर रहे हैं या आरोपियों को बचा रहे हैं? यदि किसी के खिलाफ प्रथमदृष्टया मामला है तो आपको कार्रवाई करनी चाहिए, भले ही कोई भी हो। इस तरह के मामलों में देरी खतरनाक हो सकती है।
सीबीआई द्वारा जमा की गई रिपोर्ट की प्रगति का अध्ययन करने के बाद अदालत ने कहा कि जब एजेंसी को आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य मिल गये हैं तो गिरफ्तारी के रूप में कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई। न्यायमूर्ति मजूमदार ने कहा कि बिना किसी डर या पक्षपात के कार्रवाई की जाए। हम मानते हैं कि कुछ आरोपी आला दर्जे के नेता हैं लेकिन सीबीआई को कार्रवाई शुरू करके संदेश देना चाहिए कि किसी भी दोषी को दंडित किया जाएगा, चाहे वह कोई भी हो। अदालत ने सीबीआई के वकीलों के. सुधाकर और ऐजाज खान की ये दलीलें नहीं मानीं कि गिरफ्तारी इसलिए नहीं हुई हैं क्योंकि जांच अंतिम स्तर पर है और दो महीने में आरोपपत्र दाखिल किया जाएगा।
न्यायमूर्ति मजूमदार ने कहा कि आरोपपत्र दाखिल होने के चलते आपको आरोपियों को गिरफ्तार करने से नहीं रुकना चाहिए। कई मामलों में सीबीआई आरोपियों को पहले गिरफ्तार करती है और तब आरोपपत्र दाखिल करती है। इस मामले में अपवाद क्यों बना रहे हैं।’’ सीबीआई के वकीलों ने कहा कि मामले में प्राथमिकी 29 जनवरी को दाखिल की गई थी और पूर्व मंत्री अशोक चव्हाण समेत 14 लोगों के नाम आरोपियों के तौर पर हैं। उन्होंने कहा कि जांच के दौरान दो और लोगों की मिलीभगत सामने आई है और आरोपपत्र में इनके नाम भी आरोपी के तौर पर शामिल किए जाएंगे।
अदालत सामाजिक कार्यकर्ता सिमप्रीत सिंह और प्रवीण वातेगांवकर द्वारा दाखिल जनहित याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। याचिकाओं में उच्च न्यायालय द्वारा जांच पर निगरानी रखने की तथा पीएमएलए कानून के प्रावधानों को लागू करने की मांग की गई थी। मामले की सुनवाई 22 मार्च तक स्थगित करते हुए पीठ ने जांच एजेंसी को चेतावनी दी कि यदि ठोस कदम नहीं उठाए गए तो सीबीआई निदेशक को समन भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि हम आपको अंतिम मौका दे रहे हैं। यदि आप ठोस कदम नहीं उठाते तो हम दिल्ली से सीबीआई निदेशक को तलब करेंगे।
(एजेंसी)
First Published: Monday, March 12, 2012, 21:24