आदर्श घोटाले की जांच का हमें अधिकार है: सीबीआई

आदर्श घोटाले की जांच का हमें अधिकार है: सीबीआई

आदर्श घोटाले की जांच का हमें अधिकार है: सीबीआई मुंबई : आदर्श सोसाइटी घोटाले मामले में सीबीआई ने कहा कि इस मामले की जांच करना उसके अधिकार क्षेत्र में आता है और उसने बंबई उच्च न्यायालय को सूचित किया कि उसे व्यक्तिगत मामलों की जांच के लिये महाराष्ट्र सरकार से सहमति की जरूरत नहीं है क्योंकि राज्य ने वर्ष 1989 के एक आदेश में एजेंसी को अपने अधिकार क्षेत्र में काम करने की अनुमति दिया है ।

इस बात का खुलासा सीबीआई द्वारा दाखिल किये गये एक शपथपत्र से हुआ है जो उसने राज्य सरकार और आदर्श सोसाइटी के आवेदनों के जवाब में दाखिल किया है । इन आवेदनों में आदर्श सोसाइटी और राज्य सरकार ने मामले की सीबीआई जांच को इस आधार पर चुनौती दिया है कि न तो महाराष्ट्र सरकार ने और न ही उच्च न्यायालय ने एजेंसी को जांच को अपने हाथ में लेने पर अपनी सहमति दी है ।

एजेंसी ने दावा किया कि प्रत्येक मामले की अलग अलग जांच के लिये अलग अलग मंजूरी लेने की कोई जरूरत नहीं है।

इस बीच पी वी हरदास और मृदुला भाटकर की पीठ ने आदर्श मामले में दाखिल कई याचिकाओं की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया और इस फैसले का उन्होंने कोई कारण नहीं बताया । (एजेंसी)

First Published: Monday, April 22, 2013, 20:31

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