आदर्श मामले में सुनवाई पर फिर रोक

आदर्श मामले में सुनवाई पर फिर रोक

आदर्श मामले में सुनवाई पर फिर रोकमुंबई: विशेष सीबीआई अदालत ने आदर्श मामले में आरोपपत्र का संज्ञान लेने के मामले में सुनवाई पर सोमवार को एक बार फिर रोक लगा दी। अदालत ने कहा कि जांच में सीबीआई के अधिकार क्षेत्र को लेकर बंबई उच्च न्यायालय के आदेश का इंतजार करना जरूरी है।

सीबीआई ने पहले दलील दी थी कि आरोपपत्र का संज्ञान लेने से सीबीआई अदालत पर कोई रोक नहीं है।

उच्च न्यायालय दो जनहित याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है जिनमें आदर्श मामले की जांच में अदालत की निगरानी की मांग की गयी है।

आदर्श सोसायटी और महाराष्ट्र सरकार दोनो ने मामले में सीबीआई की जांच का विरोध करते हुए उच्च न्यायालय में आवेदन किया है चूंकि दोनों में से किसी ने जांच एजेंसी द्वारा तफ्तीश को मंजूरी नहीं दी है।

विशेष सीबीआई अदालत अब मामले में सुनवाई अगले महीने करेगी।

सीबीआई ने मामले में 13 लोगों के खिलाफ चार जुलाई को 10,000 पन्नों का आरोपपत्र दाखिल किया था जिसमें महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण का भी नाम है। सीबीआई ने रक्षा मंत्रालय के निर्देश पर नवंबर, 2010 में मामले की जांच शुरू की थी। (एजेंसी)

First Published: Monday, September 17, 2012, 21:35

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