Last Updated: Tuesday, June 18, 2013, 21:43

गाजियाबाद : सीबीआई की विशेष अदालत ने मंगलवार को तलवार दंपति की याचिका को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए उनके द्वारा दाखिल 13 लोगों की सूची में से सात लोगों की गवाही दर्ज करने की इजाजत दे दी।
अदालत ने हालांकि, उनकी दो अन्य याचिकाओं को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने वैज्ञानिक जांच की रिपोर्ट देखने और विभिन्न सुबूतों की अपने डीएनए विशेषज्ञ से जांच कराने की मांग की थी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश श्याम लाल ने कहा कि बचाव पक्ष के गवाह आगामी 20 जून से पहले अदालत के समक्ष हाजिर हों।
अदालत ने उत्तर प्रदेश पुलिस के पूर्व अतिरिक्त महानिदेशक (अपराध एवं कानून-व्यवस्था) अरुण कुमार को बचाव पक्ष के गवाह के तौर पर बुलाने की तलवार दंपति की याचिका खारिज कर दी। अदालत ने बचाव पक्ष के जिन सात गवाहों को अनुमति दी है, उनमें एम्स के फोरेंसिक साइंस विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष डा. आरके शर्मा, दिल्ली के इंद्रप्रस्थ अपोलो अस्पताल में अवकाश प्राप्त सलाहकार और पेशे से स्त्री रोग विशेषज्ञ डा. उर्मिल शर्मा, दंत रोग विशेषज्ञ डा. अमूल्य चड्ढा, और एक बढ़ई महेंद्र शर्मा शामिल हैं।
सीबीआई जज श्याम लाल ने अदालत में डा. आर के शर्मा की गवाही दर्ज करते वक्त सीबीआई को गोल्फ स्टिक भी पेश करने का निर्देष दिया है। शर्मा 20 जून की अपनी गवाही में गोल्फ स्टिक पर अपनी राय देंगे। सीबीआई के जांच अधिकारी एजीएल कॉल ने अदालत को बताया था राजेश तलवार ने अपने बेटी आरुषि और नौकर हेमराज को ‘आपत्तिजनक’ अवस्था में देख दोनों पर अपनी गोल्फ स्टिक से घातक हमला किया था। (एजेंसी)
First Published: Tuesday, June 18, 2013, 21:43