Last Updated: Thursday, August 30, 2012, 00:08

गाजियाबाद : आरूषि-हेमराज हत्याकांड में बचाव पक्ष ने आज सीबीआई के उस दावे पर प्रश्न खड़े किए जिसमें किशोरी के कमरे से जब्त तकिया को साक्ष्य के रूप में पेश किया गया था जबकि अधिकारियों ने तकिए वाले सील थले पर लिखा था कि इसे हेमराज के कमरे से लिया गया ।
केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला के वैज्ञानिक बी के महापात्र से जिरह के दौरान बचाव पक्ष के वकील ने आरोप लगाया कि अभियोजन के गवाह और सीबीआई विरोधाभासी बयान दे रहे हैं ।
वकील ने कहा कि सीबीआई ने दावा किया था कि आरूषि के कत्ल किए जा चुके नौकर हेमराज के कमरे से उसका तकिया बरामद किया गया ।
उन्होंने कहा कि सीबीआई का दावा गलत था और तकिया हेमराज के कमरे से बरामद किया गया जैसा कि साक्ष्य के सील पर जिक्र है ।
तकिया को कपड़े के सील थले में सीबीआई के विशेष न्यायाधीश एस. लाल की अदालत में पेश किया गया जिसमें हेमराज के कमरे से बरामद अन्य सामान भी थे ।
लोक अभियोजक आर. के. सैनी ने कहा कि सीबीआई के जांच अधिकारी ने अदालत को बताया कि वह कल अपने आकलन को स्पष्ट करेंगे ।
महापात्र से जिरह आज खत्म हुई और अदालत ने कार्यवाही को कल के लिए स्थगित कर दिया । (एजेंसी)
First Published: Thursday, August 30, 2012, 00:08