Last Updated: Saturday, September 7, 2013, 09:09
चेन्नई : साल 1992 से 96 के बीच बिना उचित जमानत के लोन देकर कथित तौर पर 31.75 करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाने के मामले में सीबीआई की अदालत ने इंडियन बैंक के पूर्व चेयरमैन और प्रबंध निदेशक एम गोपालकृष्णन तथा छह अन्य पूर्व शीर्ष बैंक अधिकारियों को आज एक साल के कड़े कारावास की सजा सुनाई।
सीबीआई मामलों के न्यायाधीश एस मलाथी ने उन्हें आईपीसी और भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम के अनेक प्रावधानों के तहत साजिश, आपराधिक विश्वासघात, कदाचार और धोखेबाजी का दोषी ठहराया। अदालत ने आठ अन्य लोगों को भी मामले में एक साल की कड़ी कैद की सजा सुनाई जिसमें एक कारोबारी एम वरदराजू भी शामिल है। सभी दोषियों पर कुल 4.5 लाख रपये का जुर्माना भी लगाया गया। (एजेंसी)
First Published: Saturday, September 7, 2013, 09:09