Last Updated: Friday, March 30, 2012, 15:31
कोच्चि : केरल हाईकोर्ट की एक खंडपीठ ने शुक्रवार को एकल पीठ के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें इटली के मालवाहक जहाज 'एनरिका लेक्सी' को तट छोड़ने की अनुमति दी गई थी। न्यायालय की एकल पीठ ने गुरुवार को जहाज के मालिकों से कहा था कि तीन करोड़ रुपये का बांड भरने और अन्य शर्तों को पूरा करने के बाद वे जहाज को तट से ले जा सकते हैं।
शर्तो में अगली सुनवाई के दौरान जहाज तथा जहाज के कप्तान की अदालत में पेशी सुनिश्चित करना भी शामिल है। लेकिन इस जहाज के सुरक्षा कर्मियों की ओर से 15 फरवरी को हुई गोलीबारी में मारे गए दो मछुआरों के परिजनों ने इस फैसले को चुनौती दी, जिसके बाद न्यायालय की खंडपीठ ने शुक्रवार को इस पर रोक लगा दी। खंडपीठ ने कहा कि अगली सुनवाई के समय आवश्यकता होने पर जहाज या इसके कप्तान की पेशी सुनिश्चित करना असम्भव होगा।
राज्य सरकार के वकील ने भी न्यायालय में शुक्रवार को बताया कि उन्होंने जहाज को तट से ले जाने की अनुमति देने का विरोध किया था। सभी पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय की खंठपीठ ने कहा कि अब वह इस मामले पर सोमवार को सुनवाई करेगी।
(एजेंसी)
First Published: Friday, March 30, 2012, 21:01