Last Updated: Thursday, February 23, 2012, 13:20
कोच्चि : केरल हाईकोर्ट ने इटली के दो नौसेनिकों के खिलाफ प्राथमिकी रद्द करने की इतालवी सरकार की याचिका को आज विचारार्थ मंजूर कर लिया। दोनों नौसेनिकों को गत 15 फरवरी को दो भारतीय मछुआरों को गोली मारने के मामले में गिरफ्तार किया गया था।
इटली के गिरफ्तार दो नौसैन्य कर्मियों पर आरोप है कि उन्होंने गोली चलाकर दो भारतीय मछुआरों को मार दिया। केरल पुलिस ने दोनों पर हत्या का मामला दर्ज किया है। कोल्लम अदालत ने दो भारतीय मछुआरों की हत्या के आरोपी दो इतालवी नौसैन्यकर्मियों की पुलिस हिरासत एक मार्च तक के लिए बढ़ाई।
मुंबई में इटली के महा वाणिज्यदूत गियान पाओलो कटिलो और दोनों आरोपियों लातोरे मासिमिलियानो तथा सल्वातोरे गिरोने द्वारा दाखिल याचिका में दोनों के खिलाफ मामले में आगे की समस्त कार्यवाही पर रोक लगाने की भी मांग की गई है। उन्होंने दलील दी है कि केरल पुलिस को मामले में जांच का कोई अधिकार नहीं है और मामला भारत की अदालतों के न्यायक्षेत्र में नहीं आता क्योंकि घटना भारतीय जलक्षेत्र से बाहर हुई।
न्यायमूर्ति पीएस गोपीनाथन के समक्ष याचिका सुनवाई के लिए आई और उन्होंने महा वाणिज्यदूत के वकील से पूछा कि वे जांच में सहयोग क्यों नहीं दे रहे। वकील ने जवाब में कहा कि केरल पुलिस को मामले में जांच का कोई अधिकार नहीं है। अदालत ने इसके बाद केंद्र और राज्य सरकारों को अगले सप्ताह तक जवाबी हलफनामे दाखिल करने को कहा।
(एजेंसी)
First Published: Thursday, February 23, 2012, 18:50