Last Updated: Friday, August 23, 2013, 10:56
अहमदाबाद : विशेष सीबीआई अदालत ने इशरत जहां मुठभेड़ मामले में आरोपी पीपी पांडेय को अदालत के रिकॉर्ड का निरीक्षण करने की इजाजत दे दी।
निलंबित आईपीएस अधिकारी पांडेय को गुरुवार को साबरमती केंद्रीय कारागार भेज दिया गया था। अदालत ने सीबीआई की वह अर्जी खारिज कर दी थी जिसमें पांडेय की रिमांड की अवधि बढ़ाने की मांग गई थी।
साल 2004 में हुई इशरत मुठभेड़ के समय पांडेय अहमदाबाद में संयुक्त पुलिस आयुक्त (अपराध) थे। (एजेंसी)
First Published: Friday, August 23, 2013, 10:56