इशरत केस: पीपी पाण्डेय की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज

इशरत केस: पीपी पाण्डेय की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज

इशरत केस: पीपी पाण्डेय की अग्रिम जमानत अर्जी खारिजनई दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी पी पी पाण्डेय की अग्रिम जमानत याचिका सोमवार को खारिज कर दी। पाण्डेय के खिलाफ इशरत जहां फर्जी मुठभेड़ प्रकरण में पहले ही गैर जमानती वारंट जारी हो चुका है।

न्यायमूर्ति बी एस चौहान की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने अग्रिम जमानत की याचिका खारिज करते हुये पीपी पाण्डेय के आचरण पर सवाल उठाये। न्यायाधीशों ने कहा, ‘आपका अचारण ही आपको इस अनुरोध (जमानत) का हकदार नहीं बनाता है।’ पाण्डेय की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता जसपाल सिंह ने इस मामले में केन्द्रीय जांच ब्यूरो की निष्पक्षता पर सवाल उठाये लेकिन न्यायालय ने उनकी दलीलों को महत्व देने से इंकार कर दिया।

न्यायालय ने निचली अदालत के अधिकार क्षेत्र में खुद को नहीं सौंपने के पाण्डेय के आचरण पर सवाल उठाये। इसी अदालत ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है।

न्यायाधीशों ने राहत के लिये इस वरिष्ठ अधिकारी के शीर्ष अदालत पहुंचने पर नाराजगी व्यक्त करते हुये कहा कि ऐसे मामले उन दूसरे वादकारों का बहुत अधिक समय ले लेते हैं जिन्हें न्याय के लिये लंबा इंतजार करना पड़ता है।

न्यायाधीशों ने कहा, ‘यह न्यायालय ऐसे व्यक्तियों के लिये सुरक्षित पनाहगाह बन गया है। हम सालों से लंबित आपराधिक मामलों की अपीलों पर सुनवाई नहीं कर पा रहे हैं। यह दुखद है। मैं शपथ लेकर यह कहने के लिये तैयार हूं।’

न्यायालय ने इस मामले में पाण्डेय के फरार होने के तथ्य के मद्देनजर उनकी याचिका की विचारणीयता पर भी सवाल उठाया। सीबीआई की ओर से अतिरिक्त सालिसीटर जनरल इन्दिरा जयिंसंह ने पाण्डेय की याचिका का जोरदार विरोध करते हुये कहा कि पाण्डेय दूसरी बार इस मामले में फरार हुये हैं और उनके ठिकाने की कोई जानकारी नहीं है।

उन्होंने कहा, ‘उन्हें अपने ठिकाने का पता बताना चाहिए और हम उन्हें उठा लेंगे।’ अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक पाण्डेय 1982 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं और 2004 के इशरत जहां और तीन अन्य से फर्जी मुठभेड़ कांड में वह आरोपी हैं।

शीर्ष अदलात ने आठ अगस्त को भी पाण्डेय को आज तक के लिये गिरफ्तारी से संरक्षण देने से इंकार कर दिया था।

निचली अदालत ने सात अगस्त को पाण्डेय को व्यक्तिगत रूप से पेश होने से छूट देने से इंकार करते हुये उनके नाम गैर जमानती वारंट जारी किया था क्योंकि वह अदालत में पेश नहीं हुये थे।

अहमदाबाद स्थित सीबीआई की विशेष अदालत ने पाण्डेय को भगोड़ा घोषित कर दिया था। इससे पहले शीर्ष अदालत के निर्देश पर पाण्डेय 29 जुलाई को अदालत में हाजिर हुये थे।

शीर्ष अदालत ने 26 जुलाई को पाण्डेय को निर्देश दिया था कि वह 29 जुलाई को अदालत में पेश हों। न्यायालय ने उस समय तक पाण्डेय को गिरफ्तार करने से सीबीआई को रोक दिया था। (एजेंसी)

First Published: Monday, August 12, 2013, 15:54

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