Last Updated: Thursday, May 2, 2013, 19:26

अहमदाबाद : सीबीआई की एक विशेष अदालत ने आज गुजरात पुलिस के शीर्ष अधिकारी पी पी पांडे के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया जो वर्ष 2004 में मुंबई की किशोरी इशरत जहान और तीन अन्य लोगों के कथित फर्जी मुठभेड़ में आरोपी हैं। गुजरात काडर के वर्ष 1980 बैच के आईपीएस अधिकारी और वर्तमान समय में अतिरिक्त डीजीपी (अपराध) हैं और मुठभेड़ के समय वह अहमदाबाद के संयुक्त पुलिस आयुक्त थे।
न्यायाधीश गीता गोपी ने वारंट जारी करने पर सीबीआई द्वारा दाखिल की गई पुनरीक्षण याचिका पर अनुमति देते हुए कहा कि ‘मामले की परिस्थिति को देखते हुए न्याय के हित में अदालत का हस्तक्षेप आवश्यक है।’ सीबीआई के पांडे के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने की याचिका को अहमदाबाद के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा खारिज करने के फैसले को दरकिनार करते हुए न्यायाधीश ने कहा, ‘आदेश की समीक्षा करने पर गड़बड़ी लग रही है। आदेश में जो राय रखी गई है, वह कानून के प्रावधानों का अनुपालन नहीं कर रही है और यह आदेश अवैध और गलत पाया जाता है।’ इससे पहले अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एसएच खुतवाद ने 25 अप्रैल को सीबीआई की याचिका खारिज कर दी थी। (एजेंसी)
First Published: Thursday, May 2, 2013, 19:26