इशरत मुठभेड़: IPS पीपी पांडे को कोर्ट में पेश होने का निर्देश

इशरत मुठभेड़: IPS पीपी पांडे को कोर्ट में पेश होने का निर्देश

इशरत मुठभेड़: IPS पीपी पांडे को कोर्ट में पेश होने का निर्देश नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने इशरत जहां फर्जी मुठभेड़ कांड में फरार गुजरात पुलिस के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी पीपी पांडे को अहमदाबाद की अदालत में 29 जुलाई को पेश होने का शुक्रवार को निर्देश दिया। न्यायालय ने कहा कि इस दौरान केन्द्रीय जांच ब्यूरो पांडे को गिरफ्तार नहीं करेगा।

न्यायमूर्ति बीएस चौहान और न्यायमूर्ति एसए बोब्डे की खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि यदि सीबीआई की विशेष अदालत में सोमवार को पाण्डे हाजिर नहीं होते हैं तो गिरफ्तारी के प्रति उन्हें मिला संरक्षण खत्म हो जाएगा। भारतीय पुलिस सेवा के 1982 बैच का यह अधिकारी इस समय गुजरात में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक है।

न्यायालय ने पीपी पाण्डे की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता जसपाल सिंह के इस आश्वासन के बाद यह आदेश दिया कि यह पुलिस अधिकारी संबंधित अदालत के समक्ष पेश होगा और तब तक के लिये उसे संरक्षण दिया जाना चाहिए। जांच एजेंसी की ओर से अतिरिक्त सालिसीटर जनरल इंदिरा जयसिंह ने पाण्डे को किसी भी प्रकार का संरक्षण देने के न्यायालय के आदेश का पुरजोर विरोध किया।

उनका कहना था कि यह अधिकारी भूमिगत हो गया है और उसे किसी तरह का संरक्षण देने की आवश्यकता नहीं है। वह इस मामले में आरोपी है। लेकिन शीर्ष अदालत ने पाण्डे को अंतरिम संरक्षण देते हुए कहा कि निचली अदालत में इस अधिकारी के पेश होने के बाद कानूनी प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए।

न्यायाधीशों ने कहा कि पांडे संबंधित अदालत में सोमवार को हाजिर होंगे और कानून अपना काम करेगा। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि यदि यह पुलिस अधिकारी सोमवार को अदालत में पेश नहीं हुआ तो फिर उसे किसी प्रकार की राहत नहीं मिलेगी। (एजेंसी)

First Published: Friday, July 26, 2013, 17:16

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