Last Updated: Friday, January 20, 2012, 10:26
देहरादून : उत्तराखंड में विधानसभा के लिये आगामी 30 जनवरी को होने वाले चुनावों में मत देने के लिये पहचान पत्र के तौर पर ड्राइविंग लाइसेंस का भी इस्तेमाल किया जा सकता है । इसके अतिरिक्त 13 अभिलेखों को पहचान पत्र के तौर इस्तेमाल किये जाने की अनुमति दी गयी है ।
राज्य की मुख्य निर्वाचन अधिकारी राधा रतूडी ने बताया कि पासपोर्ट, आयकर पहचान पत्र, केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये पहचान पत्र, सरकारी बैंकों तथा डाकघरों द्वारा दिसम्बर 2011 या इसके पूर्व खोले गये खातों के लिये फोटोयुक्त पासबुक तथा किसान पासबुक, सक्षम प्राधिकारी द्वारा 31 दिसम्बर या इसके पूर्व अनुसूचित जाति, जनजाति अन्य पिछडा वर्ग को जारी प्रमाण पत्र सहित कुछ अन्य प्रमाण पत्रों को भी पहचान पत्र के रूप में मान्यता दी गयी है ।
(एजेंसी)
First Published: Friday, January 20, 2012, 16:05