उत्तराखंड में लोकायुक्त गठन को हरी झंडी - Zee News हिंदी

उत्तराखंड में लोकायुक्त गठन को हरी झंडी

देहरादून : उत्तराखंड सरकार के मंत्रिमंडल ने राज्य में मजबूत लोकायुक्त के गठन को मंजूरी प्रदान की जिसके दायरे में मुख्यमंत्री, सभी मंत्रियों, विधायकों और आईएएस अधिकारियों समेत सरकारी सेवकों को रखा जाएगा। विधेयक में दोषी पाये जाने पर उम्रकैद या और कड़ी सजाओं के प्रावधान प्रस्तावित हैं। राज्य में निचली अदालतों को लोकायुक्त के दायरे में लाया जाएगा वहीं उत्तराखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीशों को इसके अधीन नहीं रखा जाएगा।

 

आधिकारिक सूत्रों ने आज यहां कहा कि मुख्यमंत्री बी. सी. खंडूड़ी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया गया कि 31 अक्टूबर और एक नवंबर को विधानसभा सत्र में उत्तराखंड लोकायुक्त विधेयक, 2011 को पारित किया जाएगा। लोकायुक्त के दायरे में पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व मंत्रियों और सेवानिवृत्त अधिकारियों को भी लाया जाएगा। लोकायुक्त में एक अध्यक्ष होगा और पांच सदस्य होंगे। जरूरत के आधार पर सदस्य संख्या बढ़ाकर सात तक की जा सकती है।

 

विधेयक के अनुसार जांच पूरी होने के बाद लोकायुक्त भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम के तहत त्वरित कार्रवाई के लिए गठित विशेष अदालत में आरोपपत्र दाखिल करेगा। इसके अनुसार जांच की अवधि यथासंभव 12 महीने से अधिक नहीं होनी चाहिए। किसी भी मामले में जांच पूरी होने के बाद लोकायुक्त को सरकारी सेवकों को अपना पक्ष रखने का मौका देने के बाद उन्हें सजा देने, हटाने या पदावनत करने की सिफारिश करने का अधिकार होगा। सिफारिशों पर सरकार के नियुक्ति या अनुशानात्मक प्राधिकार को कार्रवाई करनी होगी।

 

भ्रष्टाचार के किसी मामले में सजा छह महीने की कड़ी कैद से कम नहीं होगी और इसे दस साल के कारावास तक बढ़ाया जा सकता है। दुर्लभ से दुर्लभतम मामले में सजा उम्रकैद तक बढ़ाई जा सकती है। विधेयक कहता है कि विशेष अदालत किसी आरोपी के उच्च दर्जे पर विचार करते हुए उम्रकैद से कड़ी सजा सुना सकती है।

 

विधेयक के अनुसार लोकायुक्त के सदस्य कानूनी पृष्ठभूमि के होने चाहिए और स्वच्छ छवि, निष्ठा तथा उत्कृष्ट योग्यता वाले होने चाहिए। इसका अध्यक्ष उत्कृष्ट योग्यता वाला कोई प्रतिष्ठित शख्स होगा। लोकायुक्त के अध्यक्ष का कार्यकाल पांच साल या 70 साल की उम्र, जो भी पहले हो, तक होगा। (एजेंसी)

First Published: Sunday, October 30, 2011, 11:30

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