Last Updated: Thursday, October 13, 2011, 10:31
नई दिल्ली: दिल्ली के चर्चित उपहार कांड के पीड़ितों के परिवारवालों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। गुरुवार को इसी मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने मुआवजे की राशि में भारी कमी कर दी। इस मामले के 2 आरोपियों, डीसीपी लाइसेंसिंग और एमसीडी को क्लीनचिट दे दी है। अब उन्हें मुआवजे के भुगतान में किसी तरह के योगदान की जरूरत नहीं है।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले में 20 साल से ऊपर के मृतकों के परिजनों को अब 18 लाख के बदले 10 लाख रुपये मिलेंगे। 20 साल से कम उम्र के मृतकों के परिजनों को 15 लाख के बदले 7.5 लाख रुपये मिलेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने घायलों की मुआवजा राशि में किसी तरह की फेरबदल नहीं की है।
घायलों की मुआवजा राशि एक लाख रुपये बरकरार रखी गई है। इस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने उपहार सिनेमा के मालिक अंसल बंधुओं और कई स्थानीय निकायों को दोषी ठहराया था और मृतकों के लिए मुआवजे की घोषणा की थी।
सुप्रीम कोर्ट ने डीसीएपी लाइसेंसिंग और एमसीडी को इस मामले में क्लीनचिट दे दी। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक, अब अंसल बंधुओं को मुआवजे में 85 पर्सेंट हिस्सा देना होगा और शेष 15 पर्सेंट हिस्सा विद्युत बोर्ड को देना होगा।
13 जून 1997 को उपहार सिनेमा में लगी आग के कारण 59 लोगों की मौत हो गई थी। हौज खास थाने में दर्ज एफआईआर में सुशील अंसल गोपाल अंसल सहित 16 लोगों को आरोपी बनाया गया था।
First Published: Thursday, October 13, 2011, 16:02