उप्र के पूर्व मुख्य सचिव की याचिका खारिज

उप्र के पूर्व मुख्य सचिव की याचिका खारिज

नई दिल्ली : दिल्ली की एक अदालत ने उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव अखंड प्रताप सिंह के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति रखने के मामले में उनकी एक याचिका खारिज कर दी। दरअसल, सीबीआई ने उनकी सेवानिवृत्ति के बाद राज्य सरकार की इजाजत के बगैर उनके खिलाफ यह मामला दर्ज किया था।

विशेष सीबीआई न्यायाधीश दिनेश कुमार शर्मा ने सिंह की याचिका खारिज करते हुए कहा कि सीबीआई ने उनकी सेवानिवृत्ति के बाद 2005 में उनके खिलाफ एक मामला दर्ज किया था और इसके लिए राज्य सरकार की इजाजत की जरूरत नहीं थी। कथित तौर पर 2.87 करोड़ रूपये की संपत्ति अर्जित करने को लेकर यह मामला दर्ज किया गया था।

1967 बैच के आईएएस अधिकारी सिंह ने अदालत का रूख कर कहा था कि दिसंबर 2003 में उनकी सेवानिवृत्ति के बाद सीबीआई उनके खिलाफ मामला दर्ज नहीं कर सकती चूंकि राज्य सरकार ने अक्तूबर 2003 में दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेबलीशमेंट :डीएसपीई: एक्ट के तहत इस सिलसिले में इजाजत देने से इनकार कर दिया था।

हालांकि, अदालत ने कहा कि यह स्वीकार नहीं किया जा सकता कि उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बार इजाजत नहीं दी तो यह सदा के लिए मान्य हो गया। अदालत ने यह भी कहा कि सिंह यह दावा नहीं कर सकते कि सीबीआई को उनके खिलाफ अभियोजन से पहले केंद्र सरकार की इजाजत लेनी चाहिए। (एजेंसी)

First Published: Wednesday, July 24, 2013, 17:57

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