उप्र छात्रसंघ चुनाव: लिंगदोह की सिफारिशें मंजूर - Zee News हिंदी

उप्र छात्रसंघ चुनाव: लिंगदोह की सिफारिशें मंजूर

लखनऊ : उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों तथा कॉलेजों में छात्रसंघ बहाली के बाद उनके चुनाव लिंगदोह समिति की सिफारिशों के आधार पर कराने का शासनादेश आज जारी कर दिया।

 

आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव द्वारा राज्य के विश्वविद्यालयों एवं कॉलेजों में छात्र संघों को बहाल किए जाने सम्बन्धी घोषणा को पूरा करते हुए राज्य सरकार ने इस सम्बन्ध में लिंगदोह समिति की सिफारिशों के अनुसार कराने का शासनादेश जारी कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि लिंगदोह समिति की संस्तुतियों के अनुसार छात्र संघों के चुनाव कराने का निर्देश आगामी शैक्षणिक सत्र से लागू होगा।

 

शासनादेश के मुताबिक, स्नातक स्तर पर चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार की उम्र 17 से 22 वर्ष के बीच, परास्नातक छात्रों के लिए अधिकतम आयु 25 साल तथा शोध छात्रों की उम्र ज्यादा से ज्यादा 28 साल निर्धारित की गई है। छात्रसंघों में आपराधिक तत्वों की घुसपैठ रोकने के लिए किसी तरह के मामले में अभियुक्त बनाए गए छात्र-छात्राओं के चुनाव लड़ने पर पाबंदी लगाई गई है। इसके अलावा प्रत्याशी छात्रों के लिए सम्बन्धित विश्वविद्यालय या कालेज में 75 प्रतिशत या उससे ज्यादा उपस्थिति जरूरी होगी।

 

गौरतलब है कि लिंगदोह समिति ने वर्ष 2006 में छात्र संघ चुनाव सुधार के लिए केन्द्र सरकार को अपनी संस्तुतियां दी थी। प्रदेश में उस वक्त मुलायम सिंह यादव की अगुवाई में सपा की ही सरकार थी, लेकिन उस वक्त उन सिफारिशों पर अमल नहीं किया गया था। शासनादेश के मुताबिक, चुनाव प्रक्रिया अधिकतम 10 दिनों में पूरी करनी होगी। चुनाव हर साल कराए जाएंगे और शैक्षणिक सत्र शुरू होने की तिथि से यथासम्भव छह से आठ हफ्ते के बीच इन चुनावों को सम्पन्न कराना होगा।

 

सरकार ने छात्र संघ चुनाव में धनबल को रोकने के लिए लिंगदोह समिति की सिफारिश के अनुरूप चुनाव पर खर्च के लिए अधिकतम पांच हजार रुपए की धनराशि निर्धारित की है। प्रत्याशियों को चुनाव खर्च का ब्यौरा भी देना होगा। इसके अलावा कोई भी प्रत्याशी अपने प्रचार के लिये पोस्टर तथा बैनर नहीं लगा सकेगा। वह सिर्फ हस्तनिर्मित पोस्टरों का ही प्रयोग कर सकेगा। शासनादेश के अनुसार छात्रसंघ चुनाव का कोई भी प्रत्याशी अपने प्रचार के लिये ध्वनि विस्तारक यंत्रों, वाहनों अथवा परिवहन के अन्य साधन का इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। साथ ही उम्मीदवारों को चुनाव के लिये तैनात अधिकारियों के साथ पूरा सहयोग करना होगा। (एजेंसी)

First Published: Thursday, March 22, 2012, 20:05

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