उप्र. में संदिग्ध आतंकियों पर दर्ज केस वापस लेने की अर्जी खारिज

उप्र. में संदिग्ध आतंकियों पर दर्ज केस वापस लेने की अर्जी खारिज

बाराबंकी : उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले की विशेष अदालत ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश सरकार को करारा झटका देते हुए वर्ष 2007 में गोरखपुर में हुए श्रृंखलाबद्ध बम विस्फोटों के मामले में आरोपी संदिग्ध आतंकवादियों तारिक कासमी तथा खालिद मुजाहिद पर बाराबंकी में विस्फोटक बरामद होने सम्बन्धी मुकदमा वापस लेने की अर्जी को खारिज कर दिया।

तारिक कासमी के वकील रणधीर सिंह सुमन ने बताया कि विशेष सत्र न्यायाधीश (अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति) कल्पना मिश्र ने कासमी तथा मुजाहिद के खिलाफ दर्ज मुकदमे वापस लेने की गत 26 अप्रैल को दी गयी अर्जी को ठुकरा दिया है।

ज्ञातव्य है कि मई 2007 में गोरखपुर जिले के भीड़भाड़ वाले इलाकों बलदेव प्लाजा, गोलघर चौराहे तथा जलकल भवन के पास साइकिल तथा मोटरसाइकिल पर टिफिन में रखे बमों में हुए सिलसिलेवार धमाकों में छह लोग जख्मी हो गये थे। इस मामले में राज्य पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने हरकत-उल-जिहाद-अल इस्लामी के संदिग्ध आतंकवादी तारिक कासमी तथा खालिद मुजाहिद को दिसम्बर 2007 में बाराबंकी जिले में गिरफ्तार करके उनके कब्जे से आरडीएक्स विस्फोटक तथा डेटोनेटर की बरामदगी का दावा किया था।

राज्य सरकार ने विस्फोटक बरामदगी का मुकदमा वापस लेने के लिये बाराबंकी की अदालत में अर्जी दी थी।

सुमन ने बताया कि अदालत ने कहा कि सरकार ने अर्जी में आग्रह किया है कि वह जनहित और साम्प्रदायिक सौहार्द के तकाजे में मुकदमा वापस लेना चाहती है लेकिन उसने इन दोनों शब्दों की व्याख्या नहीं की। उन्होंने बताया कि अदालत ने यह भी कहा कि सरकार ने अर्जी के साथ शपथपत्र नहीं दिया और अति गोपनीय दस्तावेज होने के बावजूद अर्जी को सीलबंद लिफाफे के बजाय खुले तौर पर दिया।

सुमन ने बताया कि अदालत ने इन तीन प्रमुख कारणों का जिक्र करते हुए सरकार की अर्जी खारिज कर दी। (एजेंसी)

First Published: Friday, May 10, 2013, 18:19

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