Last Updated: Wednesday, March 28, 2012, 13:40
कोलकाता : अग्निकांड का शिकार हुए एएमआरआई अस्पताल के दो निदेशकों को कलकत्ता हाईकोर्ट ने बुधवार को यह कहते हुए जमानत दे दी कि अस्पताल के रोजमर्रा के कार्य उनके द्वारा नहीं किये जाते हैं। दोनों 111 दिनों से हिरासत में थे। न्यायमूर्ति आशिम कुमार राय और न्यायमूर्ति असीम कुमार रे की खंडपीठ ने एएमआरआई के निदेशकों आरएस गोयनका और प्रशांत गोनयका की जमानत अनुरोध को स्वीकार कर लिया। इस अस्पताल में पिछले साल दिसंबर में आग लगने से 90 से अधिक लोगों की मौत हो गयी थी।
खंडपीठ ने कहा कि अभियोजन पक्ष की ओर से सौंपे गए वरिष्ठ अधिकारियों के बयान के अनुसार यह स्पष्ट हो गया है एएमआरआई अस्पताल को निदेशक मंडल और प्रबंधन समिति चलाती है। समिति दिन प्रतिदिन के मामलों को देखती है। अदालत ने कहा कि जहां निदेशक मंडल की महीने में एक बार बैठक होती है, वहीं समिति की हर सप्ताह शनिवार को बैठक होती है और वह अस्तपाल के रोजमर्रा के मामलों के बारे में फैसला करती है। उसने कहा कि चूंकि याचिकाकर्ता प्रबंधन समिति के सदस्य नहीं है, अतएव वे अस्पताल के रोजमर्रा के मामलों को नहीं देखते।
(एजेंसी)
First Published: Wednesday, March 28, 2012, 19:10