एनआरएचएम घोटाला: प्रदीप शुक्ला को जमानत

एनआरएचएम घोटाला: प्रदीप शुक्ला को जमानत


गाजियाबाद : उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) घोटाले के आरोपी वरिष्ठ नौकरशाह प्रदीप शुक्ला को विशेष सीबीआई अदालत ने आज जमानत दे दी क्योंकि एजेंसी उनके खिलाफ निर्धारित 90 दिन की अवधि के भीतर आरोप पत्र दायर करने में विफल रही। विशेष सीबीआई न्यायाधीश ए के सिंह ने पांच लाख रुपये के निजी मुचलके और पांच-पांच लाख रुपये की दो जमानत राशि पर उन्हें जमानत दे दी।

सीबीआई सूत्रों ने कहा कि एजेंसी ने उनके खिलाफ आरोप पत्र दायर नहीं किया क्योंकि केंद्र ने उनके खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए अनुमति नहीं दी। उन्होंने कहा कि एजेंसी ने करीब एक महीने पहले एनआरएचएम को लागू करने में कथित अनियमितता को लेकर उत्तर प्रदेश के 1981 बैच के आईएएस अधिकारी के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति मांगी है। उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ आरोपों की गंभीरता के बावजूद कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने आवश्यक अनुमति नहीं दी।

उन्होंने कहा कि मुकदमे के लिए अनुमति के अभाव में सीबीआई आरोप पत्र नहीं दायर कर सकी। राज्य के शक्तिशाली नौकरशाह के तौर पर जाने-जाने वाले शुक्ला को इस साल 10 मई को एजेंसी ने गिरफ्तार किया था। (एजेंसी)

First Published: Wednesday, August 8, 2012, 22:45

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