Last Updated: Thursday, February 2, 2012, 04:46
गाजियाबाद : सीबीआई की एक अदालत ने एनआरएचएम घोटाले के आरोपी सौरभ जैन की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। विशेष न्यायाधीश एके सिंह ने कहा कि जैन के खिलाफ लगाए गए आरोप गंभीर प्रकृति के हैं इसलिए वह जमानत के हकदार नहीं हैं।
उन्होंने कहा कि गरीबों के लिए अपने बीमार परिजनों की खातिर दवाएं खरीदना काफी मुश्किल होता है और यदि वे दवाएं मिलावटी या फर्जी साबित होती हैं तो यह मरीज और उसके परिवार दोनों के लिए दर्दनाक होता है।
(एजेंसी)
First Published: Thursday, February 2, 2012, 10:17