एनडी तिवारी के खिलाफ दूसरी पीठ करेगी सुनवाई

एनडी तिवारी के खिलाफ दूसरी पीठ करेगी सुनवाई

एनडी तिवारी के खिलाफ दूसरी पीठ करेगी सुनवाईनई दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी के खिलाफ दायर अवमानना याचिका को सुनवाई के लिए आज एक अन्य पीठ के पास भेज दी। रोहित शेखर (32) नाम के शख्स की ओर से दायर याचिका में आरोप लगाया गया है कि तिवारी ने अदालती आदेश के बावजूद जुर्माने के तौर पर 25,000 रुपए नहीं दिए हैं, लिहाजा उनके खिलाफ अवमानना की कार्यवाही शुरू की जाए।

गौरतलब है कि रोहित शेखर का दावा है कि 86 साल के तिवारी उसके जैविक पिता हैं। न्यायमूर्ति रेवा खेत्रपाल ने कहा कि सात नवंबर को याचिका की सुनवाई के लिए न्यायमूर्ति राजीव शकधर की पीठ के पेश की जाये। उन्होंने कहा कि ऐसी याचिकाओं की सुनवाई के लिए न्यायमूर्ति शकधर की अदालत ही अधिकृत है।

याचिका में रोहित ने कहा कि प्रतिवादी तिवारी ने 25,000 रुपए की राशि अदा नहीं की। उन्होंने 21,000 रुपए की वह राशि भी नहीं दी है जो उनके डीएनए जांच के सिलसिले में खर्च हुए। रोहित ने याचिका में 27 अप्रैल के उच्च न्यायालय के आदेश का हवाला देते हुए कहा है कि उसने आंध्र प्रदेश के पूर्व राज्यपाल तिवारी पर न केवल 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया बल्कि यह भी कहा कि उनके खून के नमूने लेने के लिए पुलिस की भी मदद ली जा सकती है ताकि पितृत्व संबंधी याचिकाकर्ता के दावे का पता लगाया जा सके।

रोहित ने डीएनए जांच की कार्यवाही के सिलसिले में हैदराबाद स्थित सीडीएफडी में अपना एक प्रतिनिधि भेजा था। अदालत ने तिवारी को आदेश दिया था कि वह रोहित को इस खर्च का भी भुगतान करे। (एजंसी)

First Published: Monday, November 5, 2012, 20:54

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