Last Updated: Thursday, February 16, 2012, 05:05
नई दिल्ली : दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि तीन हिस्सों में बांटे गए दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के चुनाव पर वह रोक नहीं लगाएगी। अदालत ने पाषर्दों से कहा कि वे राज्य चुनाव आयोग द्वारा अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिये सीट आरक्षित करने हेतु जारी अधिसूचना को रद्द करने की अपनी याचिका के समर्थन में संयुक्त रूप से अनुरोध करें।
न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति राजीव शकधर की खंडपीठ ने कहा, ‘हम चुनाव को टालने नहीं जा रहे हैं और हम काफी लंबी दलीलों को नहीं सुन सकते हैं क्योंकि हमें फैसला भी लिखना है।’ सत्तारुढ़ भाजपा और कांग्रेस पार्टी के पाषर्दों द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए अदालत ने वकीलों से कहा कि वे अपनी याचिकाओं के समर्थन में एक ‘समान’ और संक्षिप्त सारांश दाखिल करें।
(एजेंसी)
First Published: Thursday, February 16, 2012, 10:35