एसीपी ढोबले के खिलाफ दायर अर्जी वापस ली गई

एसीपी ढोबले के खिलाफ दायर अर्जी वापस ली गई

एसीपी ढोबले के खिलाफ दायर अर्जी वापस ली गई मुंबई: मुंबई के होटल कारोबारी यूसुफ भुरे ने सोमवार को एसीपी वसंत ढोबले के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर दायर की गई अपनी याचिका को उस वक्त वापस ले लिया जब बंबई हाईकोर्ट ने उनसे कहा कि उन्होंने इस पुलिस अधिकारी पर कार्रवाई के लिए स्पष्ट तौर पर गुहार नहीं लगाई है।


न्यायमूर्ति एआर जोशी और न्यायमूर्ति एएम खानविलकर की खंडपीठ की ओर से टिप्पणी की गई कि याचिकर्ता ने अपनी याचिका में पुलिस अधिकारी का नाम नहीं लिखा है और उसे ‘अनजान’ व्यक्ति बताया है।


न्यायाधीशों ने इस पर आदेश जारी करने की इच्छा जताई, लेकिन याचिकाकर्ता ने याचिका को वापस लेने की इजाजत मांगी और अदालत ने इसकी मंजूरी दे दी। यूसुफ भुरे ने आरोप लगाया था कि बीते साल पांच दिसंबर को एसीपी ढोबले ने उसके होटल में आकर उसकी पिटाई की थी। (एजेंसी)

First Published: Monday, June 25, 2012, 21:04

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