Last Updated: Wednesday, January 4, 2012, 10:33
जगदलपुर : छत्तीसगढ़ में माओवादियों से कथित सांठ-गांठ एवं 15 लाख रूपए उपलब्ध कराने के आरोप में गिरफ्तार एस्सार कंपनी के महाप्रबंधक डीवीसीएस वर्मा की जमानत याचिका को दंतेवाड़ा जिला एवं सत्र न्यायधीश ने स्वीकार करते हुये उन्हें जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है।
एस्सार कंपनी के महाप्रबंधक डीवीसीएस वर्मा के अधिवक्ता केके दुबे ने बुधवार को यहां बताया कि जिला एवं सत्र न्यायाधीश एके बेक ने अपने आदेश में कहा है कि गिरफ्तार आरोपी डीवीसीएस वर्मा का मामला अन्य आरोपियों से भित्र है।
पुलिस ने वर्मा के खिलाफ लगभग तीन महीने गुजर जाने के बावजूद विशेष साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं किया है। इसलिए वर्मा को दो-दो लाख के दो मुचलके पर जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए जाते है।
एस्सार कंपनी के अधिकारी वर्मा को 27 सितंबर 2011 को दंतेवाड़ा जिले की कुआकोण्डा पुलिस ने गैर-कानूनी गतिविधि निरोधक कानून तथा छत्तीसगढ़ विशेष जन सुरक्षा अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत गिरफ्तार किया था। मामले में किरन्दुल के ठेकेदार बीके लाला, शिक्षिका सोनी सोरी तथा लिंगाराम कोड़ोपी को भी गिरफ्तार किया गया था। सभी आरोपी जेल में बंद है। (एजेंसी)
First Published: Wednesday, January 4, 2012, 16:03