Last Updated: Sunday, September 16, 2012, 15:00
मेरठ : मेरठ एवं आसपास के जिलों की हालिया घटनाओं के मद्देनजर जिला प्रशासन ने एहतियात के तौर पर मेरठ शहर में धारा 144 लागू कर दी है। इसके साथ ही दंगा नियंत्रण स्कीम लागू करते हुए जनपद को जोन और सेक्टर में बांटा गया है।
जिला सरकारी प्रवक्ता ने आज बताया कि धारा 144 लागू होने के बाद शहर में जुलूस, शोभायात्रा एवं सभा आयोजित करने से पहले संबंधित अधिकारी से अनुमति लेनी होगी। इसके साथ ही भावना भडकाने वाले पोस्टरों के प्रदर्शन पर प्रतिबंध रहेगा। इसके अलावा जनपद के बाहर से पशु अवशेषों से लदी गाड़ियों का प्रवेश वर्जित रहेगा।
सरकारी प्रवक्ता के अनुसार, मेरठ में दंगा नियंत्रण स्कीम लागू करके जिले को 16 जोन और 39 सेक्टरों में बांटकर इनमें मजिस्ट्रेट और पुलिस क्षेत्राधिकारियों की तैनाती की गयी है। (एजेंसी)
First Published: Sunday, September 16, 2012, 15:00