Last Updated: Monday, January 21, 2013, 15:28

हैदराबाद : एमआईएम के अध्यक्ष और हैदराबाद से लोकसभा सदस्य असदुद्दीन ओवैसी सात साल पुराने एक मामले में मेडक जिले के सांगारेड्डी कस्बे की अदालत में आज पेश हुए जिसने सांसद को दो फरवरी तक की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इस मामले में ओवैसी के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी हुआ था।
मामले में आरोपी नंबर 1 ओवैसी ने अदालत में गैर.जमानती वारंट को रद्द करने का अनुरोध किया था। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि अदालत ने सांसद की याचिका खारिज कर दी और उन्हें दो फरवरी तक के लिये न्यायिक हिरासत में भेज दिया।
असदुद्दीन और उनके भाई अकबरुद्दीन समेत अन्य लोगों पर मेडक के तत्कालीन कलेक्टर ए के सिंघल को उनका काम करने से रोकने के मामले में पाटनचेरू पुलिस ने मामला दर्ज किया था। एमआईएम विधायक अकबरुद्दीन फिलहाल नफरत भरे भाषणों को देने के मामले में जेल में बंद हैं।
सूत्रों ने कहा कि असदुद्दीन हिरासत के बाद अदालत में जमानत अर्जी दाखिल करने की प्रक्रिया में हैं। इससे पहले अकबरुद्दीन को वर्ष 2005 में दर्ज एक मामले में जारी गैर-जमानती वारंट पर पाटनचेरू पुलिस की कार्रवाई के तहत 17 जनवरी को सांगारेड्डी की अदालत में पेश किया गया था।
एक राजस्व अधिकारी की शिकायत पर यह मामला दर्ज किया गया था। शिकायत के मुताबिक एमआईएम नेताओं ने हैदराबाद.मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग पर सड़क चौड़ी करने के दौरान पाटनचेरू के पास मुत्तानगी गांव में एक धर्मस्थल को गिराने की कार्रवाई का विरोध किया था। (एजेंसी)
First Published: Monday, January 21, 2013, 15:22