Last Updated: Saturday, May 4, 2013, 08:55

हैदराबाद : हैदराबाद की एक मजिस्ट्रेट अदालत ने एमआईएम नेता अकबरूद्दीन ओवैसी के खिलाफ घृणा फैलाने वाला भाषण देने के मामले में गैर जमानती वारंट रद्द कर दिया लेकिन कहा कि वह नौ मई को अदालत के समक्ष अवश्य उपस्थित हों।
अदालत ने मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एमआईएम) के विधायक ओवैसी के खिलाफ कल गैर जमानती वारंट जारी किया था। यह वारंट अधिवक्ता कासिम शेट्टी करूणासागर की शिकायत पर जारी किया गया था। अदालत ने पुलिस को नौ मई को ओवैसी को पेश करने का निर्देश दिया था। (एजेंसी)
First Published: Saturday, May 4, 2013, 08:55